‘फर्जी आदेश’ के झाँसे में न आयें करदाता, 31 अगस्त तक भरें रिटर्न

आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल ‘फर्जी आदेश’ के झाँसे में न आयें और आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ाई गयी अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त तक अपना रिटर्न भरें;

Update: 2019-08-30 16:13 GMT

नयी दिल्ली । आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल ‘फर्जी आदेश’ के झाँसे में न आयें और आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ाई गयी अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त तक अपना रिटर्न भरें। 

विभाग ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल ‘फर्जी आदेश’ की तस्वीर साझा करते हुये ट्विटर पर कहा है, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पता चला है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के बारे में सोशल मीडिया पर एक आदेश (की प्रति) वायरल की जा रही है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। आयकर दाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त 2019 तक अपना रिटर्न दाखिल कर दें।”

सोशल मीडिया पर वायरल ‘फर्जी आदेश’ में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गयी है। इस पर जारी होने की तारी 29 अगस्त उल्लेखित है। 

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