मप्र : कांग्रेस विधायक के भाई की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश मामले में कांग्रेस के 16 बागी विधायकों में से एक विधायक के भाई की याचिका पर बुधवार को सुनवाई से इंकार कर दिया।

Update: 2020-03-18 12:39 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश मामले में कांग्रेस के 16 बागी विधायकों में से एक विधायक के भाई की याचिका पर बुधवार को सुनवाई से इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने की इजाजत दी।

कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी के भाई बलराम चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर मनोज को पेश करने और रिहा करने की मांग की है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं नौ अन्य विधायकों की याचिका पर एक अन्य खंडपीठ में सुनवाई हो रही है।

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