सौम्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने काटजू का बिना शर्त माफीनामा स्वीकार किया

 उच्चतम न्यायालय ने सौम्या मामले में न्यायाधीशों के फैसले की आलोचना करने संबंधी मसले में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मार्कंडेय काटजू का बिना शर्त माफीनामा आज स्वीकार कर लिया ।;

Update: 2017-01-06 16:43 GMT

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने सौम्या मामले में न्यायाधीशों के फैसले की आलोचना करने संबंधी मसले में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मार्कंडेय काटजू का बिना शर्त माफीनामा आज स्वीकार कर लिया ।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न्यायमूर्ति काटजू के बिना शर्त माफीनामा को स्वीकार कर लिया । अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले को खारिज भी कर दिया । उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति काटजू ने अपने फेसबुक ब्लॉग में सौम्या बलात्कार एवं हत्या मामले में शीर्ष अदालत के फैसले और संबंधित न्यायाधीशों की आलोचना की थी। 
 

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