सीवान : तीन लोगों की हत्या के 12 आरोपियों आजीवन कारावास की सजा
बिहार में सीवान की एक अदालत ने 35 वर्ष पूर्व हुयी तीन लोगों की हत्या के मामले में आज 12 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी;
सीवान। बिहार में सीवान की एक अदालत ने 35 वर्ष पूर्व हुयी तीन लोगों की हत्या के मामले में आज 12 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय ने तीन लोगों की हुयी हत्या के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आंदर थाना क्षेत्र के बरवा गांव निवासी योगेन्द्र पाठक, राम सुरेश पाठक, राम विलास पाठक , तारकेश्वर पाठक, बच्चा पाठक, हरेन्द्र पाठक, व्यास पाठक, प्रभुनाथ पाठक, उमानाथ पाठक, पौहारी पाठक , अमरनाथ पाठक और राधेश्याम पाठक को यह सजा सुनायी ।
जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 29 मई 1982 रिपीट 1982 को इन दोषियों ने पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में बरवा गांव निवासी शिवशंकर पाठक, उनके पुत्र गिरिजेश पाठक और चचेरे भाई कन्हैया पाठक की धारदार हथियार से तथा गोलीबारी कर हत्या कर दी थी ।
इस मामले में शिवशंकर पाठक के एक अन्य पुत्र ब्रजेश पाठक ने कुल 19 लोगों के खिलाफ संबंधित थाना में मामला दर्ज कराया था । इनमें से पांच आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है जबकि दो नाबालिग का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है।