सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला की अर्जी ठुकराई, संशोधन में नहीं होगा बदलाव
आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी शशिकला को आज सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक और झटका मिला, जब उसने आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय देने की उनकीअर्जी ठुकरा दी।;
By : देशबन्धु ब्यूरो
Update: 2017-02-15 12:10 GMT
नयी दिल्ली। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला को आज उच्चतम न्यायालय से उस वक्त एक और झटका मिला, जब उसने आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय देने की उनकी अर्जी ठुकरा दी।
शशिकला की ओर से मामले का विशेष उल्लेख किया गया, लेकिन शीर्ष अदालत ने यह कहकर उनकी अर्जी ठुकरा दी कि वह फैसले में कोई संशोधन नहीं करेगी। न्यायालय ने कहा कि शशिकला को तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा।
न्यायालय ने कल इस मामले में शशिकला एवं दो अन्य आरोपियों (इलावारसी और सुधाकरन) को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा मिली चार-चार साल की सजा और 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।