मालेगांव धमाके मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली ज़मानत

मुबंई।बॉम्बे हाई कोर्ट ने  2008 के मालेगांव धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है;

Update: 2017-04-25 14:48 GMT

मुबंई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने  2008 के मालेगांव धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया है ।  इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं मिली है। 

कोर्ट ने  प्रज्ञा को 5 लाख की जमानत राशि और इसी रकम के बराबर की 2 गारंटी देने का आदेश दिया  है। इसके अलावा, उन्हें अपना पासपोर्ट एनआईए को देना होगा और वक्त-वक्त पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा।

सितंबर 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए सीरियल धमाकों में 6 लोगों की मौत और सैकड़ो लोगा घायल हुए थे। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने और साजिश के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य एटीएस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी जांच में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 11 लोगो को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। वहीं जांच के बाद एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी क्लीन चिट दे दी थी, एनआईए ने दावा किया था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है। इसकी वजह है मामले पर मकोका नहीं लगाया जा सकता, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मकोका हटाने पर कोई फैसला नही दिया है। इससे पहले मुंबई की विशेष अदालत ने एनआईए से सवाल किया था कि आखिर किस आधार पर साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी जा रही है।

इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने साध्वी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के झटके के बाद साध्वी प्रज्ञा ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। वैसे आपको बतादें कि साध्वी को  अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में भी एनआईए क्लीन चिट दे चुकी है।

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