रेरा ने हाउसिंग बोर्ड को लगाई फटकार
दो माह में उपभोक्ता को देना होगा फ्लैट या ब्याज सहित पैसा;
By : देशबन्धु
Update: 2022-11-12 17:07 GMT
रायपुर। रेरा प्राधिकरण का डंडा अब हाउसिंग बोर्ड पर चला है। एक प्रकरण में फैसला सुनाया कि हाउसिंग बोर्ड दो माह के भीतर उपभोक्ता को फ्लैट देगा अन्यथा 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज समेत राशि देनी होगी।
जानकारी के अनुसार धमतरी निवासी संगीता पाठक ने रेरा में शिकायत की थी कि उसे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नवा रायपुर सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलआइजी फ्लैट 25 जून 2016 को आवंटित किया गया था। उसने आठ लाख 50 हजार रुपये का भुगतान एक फरवरी 2018 तक कर दिया।इसके बाद भी उसे फ्लैट नहीं मिला। रेरा ने जांच में उपभोक्ता की शिकायत को सही पाया। इसके बाद रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड और सदस्य राजीव कुमार टम्टा ने फैसला सुनाया।