आरबीआई ने प्राथमिक डीलरों के लिए तरलता को आसान बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने स्थायी तरलता सुविधा के तहत स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है;

Update: 2024-01-31 03:30 GMT

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने स्थायी तरलता सुविधा के तहत स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

आरबीआई के एक बयान के अनुसार, यह राशि 31 जनवरी से 6.50 प्रतिशत की मौजूदा रेपो दर पर उपलब्ध होगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि राशि जारी करने का निर्णय मौजूदा और उभरती तरलता स्थितियों के आकलन पर आधारित है।

व्यक्तिगत एसपीडी के लिए वृद्धिशील सीमा उन्हें अलग से बताई जा रही है। सुविधा के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

प्राथमिक डीलर एक आरबीआई-पंजीकृत इकाई है जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत है।

स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर या तो बैंकों की सहायक कंपनियां हैं या कंपनी अधिनियम के तहत शामिल संस्थाएं हैं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं।

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