राणा अय्यूब को शर्तो के साथ विदेश यात्रा की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को कुछ शर्तो पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, क्योंकि उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा देश छोड़ने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की;
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को कुछ शर्तो पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, क्योंकि उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा देश छोड़ने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की। मामले की विस्तार से सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने उन्हें कुछ शर्तो पर विदेश जाने की अनुमति दी, जिसमें कुछ राशि जमा करना भी शामिल है।
उन्हें विदेश में रहने और संपर्क विवरण साझा करने के बारे में जांच अधिकारियों को सूचित करने के लिए भी कहा गया था। अयूब की ओर से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर पेश हुईं। इस मामले में विस्तृत आदेश दिन में आने की उम्मीद है।
इससे पहले, पीठ ने ईडी को उसके खिलाफ अपने मामले पर 4 अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
अयूब ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एजेंसी द्वारा अपनी यात्रा प्रतिबंधों से राहत की मांग की, क्योंकि उसे शुक्रवार को विदेश यात्रा करनी थी। वेबसाइट केटो डॉट कॉम के माध्यम से चैरिटी के लिए एकत्र किए गए धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रही है। ईडी ने फरवरी में उसकी 1.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी।
पत्रकार को मंगलवार को मुंबई हवाईअड्डे पर उस समय रोका गया, जब वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स में भाषण देने के लिए ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाली थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हवाईअड्डे पर रोके जाने के बाद ईडी का समन उनके इनबॉक्स में आया।
ईडी ने दावा किया कि जांच में पाया गया कि दान के नाम पर पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से धन जुटाया गया था, लेकिन इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। राणा ने एक अलग चालू बैंक खाता खुलवाया और केटो द्वारा उगाहे गए धन से 50 लाख रुपये का फिक्ड डिपोजिट भी करवाया और बाद में राहत कार्य के लिए उनका उपयोग नहीं किया।