अभियोजन पक्ष ने चिदंबरम के 5 दिन की हिरासत की मांग की

अभियोजन पक्ष ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के पांच दिन के हिरासत की मांग की

Update: 2019-08-22 17:47 GMT

नई दिल्ली। अभियोजन पक्ष ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के पांच दिन के हिरासत की मांग की। चिदंबरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार की रात को गिरफ्तार किया था। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम के हिरासत की मांग की। यहां चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय से भारी सुरक्षा के तहत लाया गया था।

अदालत की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी द्वारा 50 लाख डॉलर का भुगतान किया गया। इंद्राणी इस मामले में एक आरोपी है।

अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जब उन्हें दस्तावेज दिखाए गए तो चिदंबरम चुप रहे और टाल-मटोल करते रहे। इससे उन्हें आगे और दस्तावेजों का सामना कराए जाने को बल मिला।

मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में 'सरगना' बताया।

चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने के आरोपी हैं

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