छात्रा से दुष्कर्म मामले में प्रधानपाठक निलंबित
विद्यालय में कक्षा से मासूम छात्रा को ले जाकर जंगल में दुष्कृत्य करने के मामले में विभागीय जांच के बाद प्रधान पाठक को कर्तव्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है;
कोरबा। विद्यालय में कक्षा से मासूम छात्रा को ले जाकर जंगल में दुष्कृत्य करने के मामले में विभागीय जांच के बाद प्रधान पाठक को कर्तव्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रधान पाठक का मुख्यालय खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय होगा।
उल्लेखनीय है कि विकासखंड पोड़ीउपरोड़ा के कोरबी पुलिस चौकी अंतर्गत प्राथमिक शाला कोरबी में अध्ययनरत कक्षा दूसरी की छात्रा को उसके कक्ष से गांव का ही युवक बहला-फुसलाकर घर ले जाने के बहाने अपने साथ लेकर पास के ही जंगल में ले गया।
अन्य छात्रों को संदेह होने पर उसके पीछे-पीछे गए और बालिका को उसके चंगुल से छुड़ाकर लाये जबकि युवक दुष्कृत्य कर भाग निकला।
बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया। जांच के दौरान यह बात सामने आयी की घटना दिनांक को प्रधान पाठक गिरजा कुमार दिवाकर बैठक में शामिल होने गए थे वहीं सहायक शिक्षक भी विभागीय बैठक में गया था व इनके पीछे स्कूल में मात्र छात्र-छात्राएं ही रह गए थे। किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी के नहीं होने के कारण मासूम छात्रा दुष्कृत्य का शिकार हुई। मामले में जिला शिक्षाधिकारी के निर्देश पर खंड शिक्षाधिकारी द्वारा जांच की गई।
जांच में पाया गया कि प्रधान पाठक द्वारा लापरवाही बरतने के कारण यह घटना घटित हुई जो लापरवाही की द्योतक है।
जिला शिक्षाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि उसका कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के नियम के अनुसार गिरजा कुमार दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ीउपरोड़ा किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।