चुनावों में राजनीतिक दल दें सहयोग : सिंह
चुनाव को लेकर बुधवार को एडीएम प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की;
गाजियाबाद। चुनाव को लेकर बुधवार को एडीएम प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभा कक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत मतदेय स्थलों के संभाजन के सम्बन्ध मे एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें भाजपा, बसपा, कॉग्रेस कम्युनिस्ट आदि पार्टियों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भविष्य में होने वाले निर्वाचनों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवी पैट लगाए जाने है।
बीपी पैट के आकलन हेतु मतदेय स्थलों के सम्भाजन करने के निर्देश दिए गए है। आयोग द्वारा प्रदेश हेतु ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा 1400 निर्धारित की गई है। जिसके सम्बन्ध में वर्ष 2016 मे हुए सम्भाजन के पश्चात बनाए गए सहायक मतदेय स्थलों को पूर्ण मतदेय स्थल बनाकर नया क्रमाक दे दिया जाए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के ऐसे मतदेय स्थलो जहां 1400 से अधिक मतदाता हैं और कोई सहायक मतदेय स्थल नहीं बना है।
उन्हें विभाजित कर एक नया मतदेय स्थल बना दिया जाए निर्धारित सीमा से अधिक मतदाताओं वाले ऐसे मतदेय स्थल जहां उसी मतदान केंद्र पर अन्य मतदेय स्थल भी बना है। उन मतदेय स्थलों में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है इस संभावना और विकल्प पर भी विचार कर लिया जाएं। ऐसे मतदेय स्थलों का सृजन किए बिना भौगोलिक रूप से क्षेत्र की सुसम्बद्धता बनाए रखते हुए विद्यमान बूथों पर भी मतदाताओं को पुर्नसमाजित कर लिया जाए।
ऐसे प्रकरणों में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बूथों में वृद्धि की कार्यवाही की जाए। यदि किसी गांव में 300 से अधिक मतदाता है तथा मतदान केंद्र/ मतदेय स्थल के लिए उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध है तो नया मतदान केंद्र प्रस्तावित किया जा सकता है। जिन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की सीमा 300 से कम है उन मतदेय स्थलों को मतदान केंद्र पर उपलब्ध अन्य मतदेय स्थलों में सम्मिलित कर लिया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहां आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहां पर यथावश्यकता नया मतदेय स्थल बनाया जाए।
ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गांव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाएं। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 2 किमी से अधिक से अधिक न हो बैठक में उपजिलाधिकारी सदर प्रेम रंजन सिंह उपजिलाधिकारी अतुल कुमार भी उपस्थित रहें।