पटना : गांजा तस्करी के मामले में दो दोषियों को दस-दस वर्ष की कारावास सजा के साथ एक -एक लाख का जुर्मना

मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की पटना स्थित विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा;

Update: 2019-08-02 19:40 GMT

पटना। मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की पटना स्थित विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) नमिता सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद सीवान जिले के स्वराज कुमार शुक्ला और गोपालगंज जिले के संतोष यादव को एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी पडे़गी।

आरोप के मुताबिक, 07 अप्रैल 2016 को पटना स्थित आर्थिक अपराधा थाने की पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर पटना-गया सड़क से दोनों दोषियों को एक छोटे वाहन में 60 किलोग्राम गांजा की तस्करी करते हुये गिरफ्तार किया था। 

विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि जब्त गांजा ओडिशा के जैपुर से बिहार के गोपालगंज जिले में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। 

Full View

Tags:    

Similar News