लग्ज़री कारों पर GST उपकर बढ़ाने का अध्यादेश मंजूर

सरकार ने लक्जरी कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 फीसदी करने के उद्देश्य से जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) कानून 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश अनुमोदित कर दिया है;

Update: 2017-08-30 16:44 GMT

नयी दिल्ली। सरकार ने लक्जरी कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 फीसदी करने के उद्देश्य से जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) कानून 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश अनुमोदित कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस अध्यादेश से जीएसटी परिषद को यात्री वाहन की दो श्रेणियों पर उपकर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिकतम 25 फीसदी करने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी परिषद को यह तय करना है कि उपकर में कब से बढोतरी की जायेगी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इससे छोटी और मझौली कारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी में शीर्षक 8703 में यात्री वाहनों की 12 श्रेणियाें का उल्लेख है जिनमें से अंतिम दो श्रेणियों के वाहनों पर उपकर में बढोतरी होगी। श्री जेटली ने कहा कि नौ सितंबर को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा या नहीं, अभी कहना उचित नहीं है क्योंकि यह निर्णय जीएसटी परिषद को लेना है।

परिषद विशेषज्ञों की सलाह पर ही कोई निर्णय लेती है और इसमें विभिन्न राज्यों की अलग अलग दल की सरकारों के प्रतिनिधि शामिल है। इसी महीने में हुयी परिषद की बैठक में लक्जरी वहानों पर जीएसटी उपकर में बढोतरी किये जाने का सुझाव दिया गया था और इसमें कहा गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद लक्जरी कारों पर कर में कमी आयी है। जीएसटी में भी लक्जरी वाहनों पर कर प्री जीएसटी के स्तर पर किया जाना चाहिए।
 

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