अयोध्या मामले में आडवाणी, जोशी और उमा को दिया पेश होने का आदेश

अयोध्या में छह दिसम्बर 1992 को बाबरी ढांचे को ध्वस्त किये जाने के मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा, समेत अन्य आरोपियों पर सीबीआई की विशेष अदालत कल आरोप तय का सकती है;

Update: 2017-05-29 13:01 GMT

लखनऊ। अयोध्या में छह दिसम्बर 1992 को बाबरी ढांचे को ध्वस्त किये जाने के मामले में आरोपी पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, डा़ मुरली मनोहर जोशी और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती समेत अन्य आरोपियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत कल आरोप तय का सकती है।

 आडवाणी,  जोशी,  भारती, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद विनय कटियार, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) नेता विष्णुहरि डालमिया और साध्वी ऋतम्भरा को गत 26 मई को अदालत में पेश होना था, लेकिन अदालत बैठते ही उनके वकील ने हाजिरीमाफी की दरख्वास्त दे दी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने हाजिरी माफी तो दे दी थी,लेकिन 30 मई को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया। इन आरोपियों के पेश नहीं होने की वजह से 26 मई को आरोप तय नहीं हो सके।

अब इनके ऊपर भी कल आरोप तय किये जायेंगे। आरोप तय करने के लिये आरोपी को व्यक्तिगत रुप से अदालत में उपस्थित होना जरुरी होता है। मामले में वकील के के मिश्रा का कहना है कि आरोपियों के पेश पहीं होने पर अदालत वारण्ट जारी कर सकती है। सीबीआई की विशेष अदालत कल  आडवाणी और जोशी के साथ ही विहिप और भाजपा के 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय करेगी। 
 

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