ओडिशा : 10 दिनों में ड्रंक-ड्राइविंग के 426 मामले आए सामने

ओडिशा पुलिस ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) के तहत 6 सितंबर के बाद से (10 दिनों) शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रंक-ड्राइविंग) के मामले में 426 लोगों को गिरफ्तार किया

Update: 2019-09-16 18:11 GMT

भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) के तहत 6 सितंबर के बाद से (10 दिनों) शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रंक-ड्राइविंग) के मामले में 426 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आज एक बयान में कहा, "ओडिशा में 6 सितंबर के बाद से अभी तक ड्रंक-ड्राइविंग के 426 मामले सामने आए है, जिनमें व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पिछली रात को लगभग पांच हजार चालकों की जांच की गई, जिनमें से 141 को गिरफ्तार किया गया।"

इनमें से 26 गंजम, 20 जाजपुर और 18 संबलपुर जिलों से हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185/202 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रयी और राज्य के राजमार्गो पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक विशेष ड्राइव कार्यक्रम लॉन्च किया।

इस ड्राइव कार्यक्रम के चलते ड्रंक-ड्राइविंग के मामलों में कमी देखने को मिलेगी।

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