भू-विस्थापितों को समझौते के तहत नहीं दी जा रही नौकरी

छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के ग्राम मड़वा-तेंदूभांठा ताप विद्युत संयंत्र की आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए मड़वा-तेंदूभांठा के कृषकों की सिंचित भूमि अधिग्रहित की गयी है;

Update: 2017-09-02 13:15 GMT

ड्डजांजगीर।  छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के ग्राम मड़वा-तेंदूभांठा ताप विद्युत संयंत्र की आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए मड़वा-तेंदूभांठा के कृषकों की सिंचित भूमि अधिग्रहित की गयी है।

इसके पश्चात भी भूविस्थापितों को पुनर्वास नियम 2017 तथा  1अक्टूबर 2008 की बैठक में बनी सहमति अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व भूविस्थापितों द्वारा नामित व्यक्तियों को नौकरी दिये जाने के अलावा समस्त मुआवजा प्राप्त भूविस्थापितों के शामिलात खातेदारों एवं सह खातेदारों द्वारा नामित व्यक्तियों को पुनर्वास लाभ प्रदान करने सहित नौकरी एवं भत्ता प्रदाय नहीं किया जा रहा है।

इस समस्या से प्रभावित किसानों द्वारा लिखित में अवगत कराये जाने के बाद जांजगीर-चांपा विधायक मोतीलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को एक पत्र लिखकर भूविस्थापितों द्वारा नामित व्यक्तियों को योग्यतानुसार संयंत्र में नौकरी दिये जाने की मांग की है।  प्रेषित पत्र में विधायक मोतीलाल देवांगन ने कहा है कि जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मड़वा-तेंदूभांठा में छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के 2.500 मेगावॉट ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण के साथ ही संयंत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु गृह निर्माण के लिए ग्राम मड़वा-तेंदूभांठा के अनेक कृषकों की सिंचित कृषि भूमि अधिग्रहित की गयी है।

भूमि अधिग्रहण से भूविस्थापित अनेक कृषकों ने एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें अवगत कराया है कि ग्राम मड़वा-तेंदूभांठा के कृषकों को वर्ष 2006 में लोक सुनवाई का आयोजन कर शामिलात खातेदार, सह खातेदार की बंटवारे की अलग-अलग कब्जे की जमीन अर्जित होने पर पुनर्वास नियम 2007 के तहत पुत्र और परिवार के सदस्यों के बालिग होकर अलग होने पर उन्हें अलग परिवार मानकर नौकरी तथा भत्ता देने का वादा करके वर्ष 2008 में माह नवम्बर से प्रति एकड़ 3 लाख 65 हजार रु. तथा 3 लाख 66 हजार रु. का मुआवजा भुगतान कर ग्राम मड़वा-तेंदूभांठा के कृषकों की सिंचित भूमि अधिग्रहित की गयी।

निर्माण कार्य प्रारंभ होने के दो वर्ष बाद वर्ष 2011-12 से प्रभावित कृषकों द्वारा नामित व्यक्तियों को योग्यतानुसार नौकरी पर नियुक्त किये जाने में हील हवाला किया जा रहा है पश्चात वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016 तक अनेक नामित व्यक्तियों को कई शामिल खातों में दिनांक 03/01/2016 को कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा कृषक प्रतिनिधियों की कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक का आयोजन कर उनकी तथा विद्युत मंडल के अधिकारियों की उपस्थिति में खातेदारों, सह खातेदारों द्वारा नामित व्यक्तियों को योग्यतानुसार संयंत्र में नौकरी प्रदान किये जाने पर विस्तृत चर्चा कर इस बात पर अंतिम सहमति बनी कि वर्ष 2016 के पूर्व प्रभावित खातेदारों, सह खातेदारों के नामित व्यक्तियों को विभिन्न पदों में नौकरी पर नियुक्ति दिये जाने के समतुल्य समस्त मुआवजा प्राप्त कृषकों व भूविस्थापितों के द्वारा नामित व्यक्तियों को योग्यतानुसार नौकरी पर नियुक्ति दिये जाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना न्यायोचित होगा, लेकिन ऐसा नहीं करके वर्ष 2016 के पूर्व भूविस्थापितों के नामित व्यक्तियों को नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। 

 इसे देखते हुए क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से विधायक मोतीलाल देवांगबन ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर मड़वा-तेंदूभांठा के भूविस्थापित कृषकों को पुनर्वास नीति का लाभ देकर संयंत्र में उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को योग्यतानुसार नौकरी सहित भत्ता प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं का शीघ्र निदान किये जाने की मांग की है।  

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