फारूक अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर वाइको की याचिका पर केंद्र को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ एमडीएमके प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद वाइको की याचिका पर केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी

Update: 2019-09-16 11:48 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ एमडीएमके प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद वाइको की याचिका पर केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने वाइको की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या  अब्दुल्ला हिरासत में हैं? इस पर  मेहता ने जवाब दिया कि वह इस बारे में संबंधित विभाग से जानकारी हासिल करेंगे।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने वाइको की ओर से याचिका दायर करने के ‘अधिकार’ पर सवाल खड़े किये, लेकिन न्यायालय उनकी दलीलों से असंतुष्ट नजर आया और उसने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा।

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 30 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की है।

वाइको ने अपनी याचिका में दावा किया है कि  अब्दुल्ला को 15 सितंबर को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन गत पांच अगस्त से ही उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने  अब्दुल्ला को सशरीर अदालत के समक्ष पेश करने का केंद्र को निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया।

 वाइको ने कहा है कि अब्दुल्ला को हिरासत में रखा गया है, केंद्र सरकार उन्हें रिहा करे ताकि वह समारोह में हिस्सा ले सकें।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद से वहां के प्रमुख दलों के नेताओं को नजरबंद रखा गया है, जिनमें  अब्दुल्ला भी शामिल हैं।

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