पुराने डीजल वाहनों की बिक्री के लिए नहीं जारी करेगा एनओसी : परिवहन विभाग

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों में उन जिलों की पहचान की है;

Update: 2017-06-26 13:31 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों में उन जिलों की पहचान की है, जिनको राज्य 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को यह निर्देश दिया था कि ऐसे वाहनों की फिर से बिक्री के लिये एनओसी उन्हीं जिलों के लिए जारी किए जाएं जिनकी पहचान संबंधित राज्यों ने की हो। किसी राज्य से दूसरे राज्य के मालिक को वाहन बेचते वक्त पंजीकरण अधिकारियों से एनओसी आवश्यक होती  है।

परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि राजस्थान के किसी जिले में 15 साल से अधिक पुराने वाहन के लिए एनओसी जारी नहीं किया जायेगी  लेकिन 10-15 साल के बीच के वाहनों के लिये एनओसी जारी की जा सकती  है। बिहार, महाराष्ट्र और उार प्रदेश के संदर्भ में विभाग ने इन राज्यों के उन जिलों की सूची दी है, जहां पुराने डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी की जा सकती है। बिहार के केवल 18 जिलों के लिये एनओसी जारी किया जायेगा।

पटनाए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और समस्तीपुर सहित शेष सभी जिलों में पुराने डीजल वाहनों की बिक्री के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, नासिक और शोलापुर सहित 26 नगर निगमों के लिए पंजीकरण अधिकारी 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों की बिक्री के लिए एनओसी जारी नहीं करेंगे। आदेश के अनुसार उार प्रदेश के 75 जिलों में से केवल 33 के लिए ही एनओसी जारी की जा सकती  है। इसके अनुसारए पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अंदर केवल बीएस.चार वाहनों को ही पंजीकरण की अनुमति दी।

 जा सकती है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में केवल बीएस तीन और बीएस चार वाहनों को पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है।
 

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