जीएम सरसों की व्यावसायिक ब्रिकी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जीन परिवर्धित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक ब्रिकी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है

Update: 2017-09-15 12:53 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जीन परिवर्धित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक ब्रिकी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल पी.एस. नरसिम्हा ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सरकार ने जीएम सरसों की व्यावसायिक ब्रिक्री पर फैसला नहीं लिया है। 

सरकार ने एनजीओ जीन कैंपेन, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरणविद अरुणा रॉड्रिग्स द्वारा जीएम फसलों की ब्रिक्री के विरोध को लेकर दायर की गई याचिकाओं के जवाब में यह बात कही। 

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