सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग

कथित आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग आज उच्चतम न्यायालय में की गयी;

Update: 2017-08-01 16:30 GMT

नयी दिल्ली। कथित आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग आज उच्चतम न्यायालय में की गयी।

पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। शर्मा ने दलील दी कि कुमार ने 2015 के विधान सभा चुनाव के निर्वाचन आयोग को दिये हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी।

उन्होंने कहा कि जानकारी छुपाने के आरोप में  कुमार की सदस्यता विधान सभा से निरस्त की जानी चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की दलील थी कि  कुमार ने जान-बूझकर आपराधिक जानकारी हलफनामा में साझा नहीं की है। न्यायालय ने उनकी दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को कर सकती है। 
 

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