एनजीटी का अश्वनी खड्ड में कचरे के वीडियो पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की अश्वनी खड्ड में बहते प्लास्टिक और ठोस कचरे के वायरल हुये;

Update: 2018-07-19 16:55 GMT

शिमला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की अश्वनी खड्ड में बहते प्लास्टिक और ठोस कचरे के वायरल हुये वीडियो का स्वत: संज्ञान लेते हुये इस सम्बंध में मामला दर्ज करने के साथ ही राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। 

एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श गोयल ने ट्रिब्यूनल के सदस्य एस.एस. गबरैल द्वारा भेजे गये वीडियो को देखने के बाद गत बुधवार को इस सम्बंध में मामला दर्ज करने तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करने के आदेश दिये। वीडियो में अश्वनी खड्ड में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ठोस कचरा बहता दिखाई दे रहा है। 

प्रधान खंडपीठ ने कहा यह वीडियो राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फारवर्ड कर इस सम्बंध में रिपोर्ट मांगी है। उसका मानना है कि खड्ड में इतनी बड़ी मात्रा में बहता प्लास्टिक और ठोस कचरा न केवल पहाड़ी क्षेत्र और इसके वातावरण बल्कि इस खड्ड के निचले हिस्सों में बसने वाले लोगों के जीवन के लिये भी बड़ा खतरा है तथा इस मामले की सम्बंधित विभाग से जांच होनी चाहिये। 

उल्लेखनीय है कि शिमला के उत्तरी हिस्से से निकलने वाले विभिन्न नाले सोलन की अश्वनी खड्ड में आकर मिलते हैं। बारिश के दिनों में इनमें ऊपरी बस्तियों का कचरा बह कर आता है। यह अश्वनी खड्ड राज्य के सिरमौर जिले में पौंटा साहिब में गिरी नदी में मिलती है जो आगे यमुना में जाकर मिलती है। केवल यही नहीं शिमला की दक्षिणी पहाड़ियों के नाले शहर की गंदगी और कचरा लेकर सतलुज नदी में भी जहर घोलते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश में प्लास्टिक और पॉलीथीन थैलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। 
 

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