मप्र: कुलपति के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज
जबलपुर की एक अदालत ने कुलपति डॉ प्रयाग दत्त जुयार के खिलाफ बलात्कार और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने तथा जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश सिविल लाइन थाने को जारी किए;
जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर की एक अदालत ने नानाजी देशमुख विटनरी विश्व विद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ प्रयाग दत्त जुयार के खिलाफ बलात्कार और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने तथा जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश सिविल लाइन थाने को जारी किए हैं।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) निधि जैन ने दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए कल यह आदेश जारी किये हैं।
संजीवनी नगर निवासी 40 वर्षीय महिला की तरफ से दायर किये गये परिवाद में कहा गया था कि वेटनरी कॉलेज अपने कुत्ता का उपचार करवाने गयी थी। चिकित्सा में लापरवाही बरतने के कारण उसके कुत्ते की मौत हो गयी। जिसकी शिकायत करने वह कुलपति डॉ प्रयाग दत्त जुयार के कक्ष में गयी थी।
जिसके बाद दोनों के बीच पहचान हो गयी। कुलपति द्वारा नौकरी का प्रलोभन देकर आवेदिका को रात्रि दस बजे विश्व विद्यालय के गेस्ट हाऊस में बुलाया था और शरीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा।
जिसे अनावेदिका ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद नौकरी का प्रलोभन देकर पुन: कार्यालय बुलाया और अनावेदिका की असहमत्ति के बावजूद भी उसके साथ कुलपति ने यौन संबंध स्थापित किये।
इसके बाद कुलपति ने रीवा की एक होटल में अनावेदिका को बुलाकर उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने के अलावा मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी।
अपने ऊपर हो रहे शोषण और धमकियों से त्रस्त होकर अनावेदिता ने महिला थाने, सिविल लाईन के अलावा पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक और महिला आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करायी थी।
पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर उक्त परिवाद दायर किया गया था। परिवाद की सुनवाई करते हुए जेएमएफसी ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदिका ने आरोप के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।
प्रकरण की जांच के बाद न्यायालय ने सिविल लाइन पुलिस को निर्देशित किया है कि वह अनावेदक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही कर न्यायालय को सूचित करें।