मप्र : दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित एक न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर पीड़ित महिला के रिश्तेदार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा आज सुनायी;

Update: 2019-01-24 01:13 GMT

बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित एक न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर पीड़ित महिला के रिश्तेदार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा आज सुनायी।

सेंधवा की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते ने अपने निर्णय में भरत डुडवे निवासी भामनिया को एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2017 को हैंडपंप से पानी लेने गई महिला के साथ यह वारदात की गयी। पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोपपत्र पेश किया था।

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