आप सांसद संजय सिंह ने आत्मसमर्पण किया, मिली जमानत

सत्रह साल पहले के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया हालांकि न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

Update: 2018-04-17 18:26 GMT

सुलतानपुर।  सत्रह साल पहले के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया हालांकि न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई मुकर्रर की गयी है।

ज्ञातव्य है कि बिजली, पानी और अन्य खराब व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक अनूप संडा के पीअारओ की भूमिका में श्री सिंह कई समर्थकों के साथ 19 जून 2001 को इलाहाबाद रोड पर दरियापुर ओवरब्रिज के निकट बिजली विभाग के आफिस के सामने रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे कि तभी बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें समझाने पहुचे थे।

आरोप है कि उन्हें समझाने पहुंचे विभागीय अधिकारियों से अभद्रता कर उन्हें निजी तौर से नुकसान पंहुचाने की धमकी भी दी गई थी।
तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक अशोक सिंह की तहरीर पर अनूप संडा, संजय सिंह, काँग्रेस नेता कमल श्रीवास्तव, प्रेमचंद, विजय, सुभाष और संतोष सहित 30-35 अन्य पर केस दर्ज हुआ था जिन्हें न्यायालय 29 मई 2002 से तलब कर रहा है।

पुलिस की निरंकुशता के चलते न्यायालय के समन और वारंट तामील नहीं हो सके जिस पर फरार आप नेता और सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य छह लोगों पर अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट मनीष निगम ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।
इस पर बाद में संजय सिंह को न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गयी थी। फाइनल जमानत के लिए राज्यसभा सांसद  सिंह ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

इस पर सुनवाई और बहस के बाद अपर जिला न्यायाधीश जमाल मक़सूद अब्बासी ने फाइनल जमानत दे दी। मुकदमें की अगली तारीख 25 जुलाई तय की है।

 

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