मप्र : हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है

Update: 2019-11-14 22:55 GMT

शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 28 अक्टूबर 2011 को आरोपी ज्ञानेन्द्र शुक्ला ने हीरालाल गुप्ता पर घातक हथियारों से हमलाकर घायल कर दिया था। बाद में घायल हीरालाल की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया था।

विशेष सत्र न्यायाधीश ने कल यह सजा सुनाई है।

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