दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड गठित

दिल्ली सरकार को श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने और संशोधित करने की सलाह देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किया है;

Update: 2019-01-16 01:00 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार को श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने और संशोधित करने की सलाह देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मंगलवार को आईएएनएस को बताया, "सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण और संशोधन के संबंध में सलाह देने के लिए दिल्ली के राज्यपाल ने 36 सदस्यों के 'दिल्ली न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड' का गठन किया है।"

सदस्यों में अध्यक्ष के रूप में श्रम सचिव, तीन आधिकारिक सदस्य, दो गैर-आधिकारिक सदस्य और नियोक्ता और कर्मचारियों के 15 प्रतिनिधि शामिल हैं।

श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में श्रम विभाग ने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी में सभी संविदाकर्मियों के लिए नए न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव रखा था।

सरकार ने 11 जनवरी तक प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी पर सुझाव, विचार, इनपुट और टिप्पणियां मांगी हैं।

अधिकारी ने कहा, "बोर्ड सुझावों, विचारों, इनपुट्स और टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा और सरकार को विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने और संशोधित करने के संबंध में सलाह देगा।"

प्रस्तावित योजना के अनुसार, अकुशल श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी 14,842 रुपये प्रति माह, अर्ध-कुशल श्रमिक को 16,341 रुपये और कुशल श्रमिक को 17,991 रुपये मिलेगी।

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