दिल्ली में आज होगा एमसीडी मेयर का चुनाव
पहले दो बार हंगामे की वजह से नहीं हो सका था चुनाव;
नई दिल्ली। दिल्ली के मेयर को चुनने के लिए नगर निगम (एमसीडी) सदन की बैठक सोमवार को बुलाई गई है। इससे पहले मेयर चुनने की दो कोशिश नाकाम हो चुकी हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत मेयर और डेप्युटी मेयर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए।
हालांकि नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने का समय बीत चुका है पर अब तक शहर को नया मेयर नहीं मिला है। इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक छह जनवरी और 24 जनवरी को दो बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने मेयर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी।
पिछले साल 4 दिसंबर को चुनाव के बाद 250 निर्वाचित सदस्यों वाली एमसीडी के सदन का पहला सत्र पूरी तरह से बेकार चला गया जबकि दूसरे सत्र में मनोनीत सदस्यों के शपथ लेने के बाद निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। शपथ लेने की कार्यवाही पूरी होने के बाद सदन के दूसरे सत्र को पीठासीन अधिकारी और भाजपा पार्षद सत्या शर्मा ने अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया।
निकाय सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सहित आप नेताओं ने दावा किया कि मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है और भाजपा 'लोकतंत्र का गला घोंटकर खतरनाक परंपरा शुरू कर रही है।'
एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आए थे। आम आदमी पार्टी 134 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी जबकि 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी।