मध्यप्रदेश :रिश्वत लेने पर चार साल की कैद

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अविनाश चंद्र तिवारी ने रिश्वत लेने के आरोपी एक प्रधान आरक्षक को चार साल की कैद की सजा सुनाई;

Update: 2018-09-08 14:02 GMT

शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अविनाश चंद्र तिवारी ने रिश्वत लेने के आरोपी एक प्रधान आरक्षक को चार साल की कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने पांच साल पुराने इस मामले में कल शाम सुनवाई पूरी करते हुए जयसिंहनगर थाने में पदस्थ सिपाही अशोक कुमार मिश्रा को ये सजा सुनाई। 

लोकायुक्त पुलिस रीवा ने आरोपी सिपाही को 17 जून 2013 को कुबरा गांव निवासी कोमल साहू से अपराध दर्ज नहीं करने के एेवज में ढाई हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले को प्रमाणित पाया।

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