मध्यप्रदेश :अवैध कॉलोनी काटने वालों पर होगी कार्रवाई
मध्यप्रदेश के भिंड में पुलिस अब अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई करने जा रही;
भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड में पुलिस अब अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए 31 दिसंबर तक इन मामलों पर कार्रवाई पूर्ण कर न्यायालय में आरोपपत्र पेश किए जाएंगे।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल पुलिस अधीक्षक रूडोल्फ अल्वारेस ने एक बैठक में आधिकारियों को इस संबंध के निदेश दिए हैं। सितंबर महीने के अंत में ग्वालियर हाईकोर्ट की कडी फटकार के बाद भिण्ड जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियां काटने वालों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही एक नवंबर को इन सभी एफआईआर की प्रतियां ग्वालियर हाईकोर्ट में पेश कर दी थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढा पाया था।
अब आदर्श अचार संहिता के समाप्त होने तथा नई सरकार के गठन के साथ ही पुलिस एक बार फिर से अवैध कॉलोनाईजर के मामले में कार्रवाई के मूड में आ गई है। बैठक में एसपी ने अपराधों की ठीक ढंग से विवेचना न करने पर एसडीओपी गोहद उपेंद्र दीक्षित को भी फटकार लगाई गयी है। साथ ही मेहगांव टीआई लॉरेंस खेस पर भी अपराधों के निकाल में धीमी गति को लेकर नाराजगी जतायी है।
पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों से कहा कि साल के अंत तक अपराधों की पेंडेंसी में कमी आना चाहिए। आचार संहिता के दौरान दर्ज किए गए मामलों का तत्परता से कार्रवाई किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शराब की दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाये। जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाने का प्रयास करें उस पर तत्काल कार्रवाई की जाये।