मध्यप्रदेश :रिश्वतखोर को कारावास

मध्यप्रदेश के कटनी जिले की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर चार वर्ष की सजा सुनाई;

Update: 2018-08-21 12:15 GMT

कटनी । मध्यप्रदेश के कटनी जिले की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर चार वर्ष की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2013 में लोहिया वार्ड निवासी प्रकाश वर्मा के खिलाफ कोतवाली पुलिस में मारपीट का मामला दर्ज था। मामले की विवेचना कर रहे थाने में एएसआई जमील खान को चालन न्यायालय में पेश करना था इसके बदले वह 4 हजार रुपए मांग की थी। सौदा तय होने के बाद 22 दिसम्बर 2013 लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की गई थी। शिकयत पर लोकायुक्त की टीम ने जमील खान को रिश्वत लेते पकड़ा। 

न्यायाधीश कविता वर्मा ने कल यह सजा सुनाई है।

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