पत्नी की हत्या के मामले में पति समेत 2 को उम्रकैद

झारखंड में दुमका जिले की सत्र अदालत ने आग लगाकर पत्नी की हत्या करने के एक मामले में आज दोष सिद्ध पति और देवर को आजीवन कारावास के साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई;

Update: 2019-03-13 02:12 GMT

दुमका। झारखंड में दुमका जिले की सत्र अदालत ने आग लगाकर पत्नी की हत्या करने के एक मामले में आज दोष सिद्ध पति और देवर को आजीवन कारावास के साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने हंसडीहा थाना कांड संख्या 34/2017 और सत्र वाद संख्या -14/18 में भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोष सिद्ध पति गुंजन कापरी और उसके चचरे भाई टिंकू कापरी को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा ने बताया कि हंसडीहा थाना क्षेत्र के कसबा गांव में 06 मई 2017 को मोनिका देवी की हत्या की नियत से उसके पति गुंजन कापरी और टिंकू कापरी ने केरोसिन तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया था, जिससे वह गम्भीर रूप से झुलस गयी थी। मोनिका को गम्भीर अवस्था में इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इसको लेकर मृतक के परिजन की शिकायत पर हंसडीहा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 

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