हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

बिहार में सीवान जिले की सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

Update: 2019-06-17 14:03 GMT

सीवान। बिहार में सीवान जिले की सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश :चतुर्थ : रामायण राम ने यहां मामले की सुनवाई के बाद मोहम्मद इकबाल उर्फ डब्लू की हत्या के आरोप में सद्दाम हुसैन को यह सजा सुनायी है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोप के अनुसार दोषी ने आपसी झगड़े को लेकर 04 फरवरी 2015 को जिले के भगवानहाट थाना क्षेत्र के पनियाडीह गांव निवासी मोहम्मद इकबाल उर्फ डब्लू की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी।

इस सिलसिले में मृतक की मां हबीबन बीबी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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