ओडिशा में हत्या मामले में 18 को उम्रकैद

ओडिशा के बरहामपुर में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मई 2007 में हुई हत्या के मामले में बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने 18 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई;

Update: 2019-06-20 02:10 GMT

भुवनेश्वर। ओडिशा के बरहामपुर में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मई 2007 में हुई हत्या के मामले में बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने 18 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार साहू ने महेश्वर ससमल की 12 मई, 2007 को हुई हत्या के लिए 19 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।

महेश्वर पर पर इस आरोप में हमला किया गया था और उसे मार डाला गया था कि वह गंजाम जिले के अपने गांव में समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था।

कुल 19 आरोपियों में से एक की मौत सुनवाई के दौरान हो गई थी। सभी दोषी फुलता के निवासी हैं।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल साहू ने अदालत से कहा कि सभी आरोपियों को उम्रकैद सुनाई गई है।

बचाव पक्ष के वकील शिशिर पधी ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

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