सज्जू कोठारी गिरोह के खिलाफ ईडी का एक्शन, जब्त कीं करोड़ों की संपत्तियां
प्रवर्तन निदेशालय के सूरत सब जोनल ऑफिस ने गुजरात के अहमदाबाद (ग्रामीण) के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है;
अहमदाबाद। प्रवर्तन निदेशालय के सूरत सब जोनल ऑफिस ने गुजरात के अहमदाबाद (ग्रामीण) के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त कीं।
कोठारी 'सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी गिरोह' नामक एक संगठित अपराध गिरोह चलाता था। इस गिरोह में उसका साथी अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख भी शामिल था।
सूरत पुलिस ने सज्जू कोठारी और अन्य के खिलाफ वसूली, हत्या, अपहरण, दंगा, डकैती, अनधिकृत धन उधार, जुआ, संपत्ति को नुकसान आदि से संबंधित छह एफआईआर दर्ज की थीं। इस आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।
ईडी की जांच में पता चला कि साजिद ने अपने साथियों और गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों से 4.30 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। इसके बाद उसने अपराध से कुल आय (पीओसी) का उपयोग अचल संपत्तियां खरीदने और अपने संगठित अपराध सिंडिकेट की अन्य आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया।
ईडी ने इससे पहले पीएमएलए 2002 के तहत साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख और अन्य के नाम पर 4.21 करोड़ रुपए मूल्य की 31 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष अदालत के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में उक्त कुर्क संपत्तियों को जब्त करने का भी अनुरोध किया है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम आगे की जांच कर रही है।