आबंटन से अधिक जमीन कब्जाई, अब शामत आई

कागजों में कुछ तो मौके पर कुछ और आबंटन से अधिक जमीन कब्जाने वालों की अब खैर नहीं है;

Update: 2017-12-23 15:00 GMT

गाजियाबाद। कागजों में कुछ तो मौके पर कुछ और आबंटन से अधिक जमीन कब्जाने वालों की अब खैर नहीं है। जीडीए ने पहले चरण में ऐसे दस बिल्डरों की सूची बनाई है।

इतना ही नहीं इनको नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि 15 दिन के भीतर या तो जमीन से कब्जा हटा लिया जाए या फिर नियमानुसार जमीन की कीमत प्राधिकरण के खाते में जमा करवा दी जाए।  इनमें कुछ बिल्डर है तो कुछ स्कूलों से जुड़ी सोसायटी भी है। 

जीडीए के प्रॉपर्टी अधिकारी अनन्त राम राही के मुताबिक इन सभी को जीडीए वीसी के आदेशों के क्रम में सख्त नोटिस जारी किए गए है। प्रवर्तन खंडों को इनकी सूची अलग से दी गई है।

इनमें सोफिया को-आपरेटिव सोसायटी,साया बिल्डकॉन, डिवाइन इंडिया, सर्वोदय शिशु शिक्षा समिति, वोमन चेरिटेबल ट्रस्ट, साकेत एजूकेशनल सोसायटी, तपेन्दु एजुकेशन सोसायटी, राज रेजीडेन्सी, फादर एंजिल स्कूल के अलावा वैशाली की सुमंगलम सेवा समिति का नाम शामिल है। ये सभी प्रॉपर्टी इन्दिरापुरम,वैशाली और कौशाम्बी की है। कब्जाई गई अतिरिक्त जमीन की कीमत दस करोड़ से अधिक आंकी गई है।

सफेदपोश पर कसा शिकंजा

डासना जेल के पीछे अटौर गांव की जमीन पर लगभग 15000 वर्ग मीटर पर की जा रही प्लॉटिंग को जीडीए ने अवैध घोषित कर दिया है। जीडीए सचिव रवीन्द्र मधुकर गोडबोले की ओर से डीएम  और एसएसपी को पत्र भेजकर कहा गया है कि काटी गई अनाधिकृत कालोनी की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए और कालोनी काट रहे राम कुमार त्यागी को भू-माफिया घोषित कर उन पर गैंगेस्टर व गुंडा एक्ट की कार्यवाही की जाए। 

सूत्रों की माने तो कालोनी काट रहे त्यागी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। पत्र में कहा गया है कि अटौर के खसरा नंबर 321 से 956 की जमीन पर लगभग 15000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पूर्व में काटी गई अनाधिकृत प्लॉटिंग पर अनाधिकृत रूप से बिना लेआउट पास कराए विकास कार्य किया जा रहा है। जिससे नागरिक सुविधाओं का हनन किया जा रहा है। 

जब तक ले-आउट स्वीकृत न हो जाए तब तक व्यापक जनहित में बैनामा न किया जाए। इस अनाधिकृत कार्यवाही के लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत धारा 27 के तहत वाद दायर किया गया है। जीडीए सचिव की ओर से कहा गया है कि अनाधिकृत भू-विभाजन करने वाले के विरुद्ध भू-माफिया घोषित कर गुंडा व गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाए।

495 गरीबों को मिलेंगे मकान 

शहर के गरीब लोगों को नए साल में छत देने की तैयारी की जा रही है। जीडीए सचिव ने डूडा के परियोजना निदेशक को इस संबंध में पत्र भेजा है। खास बात यह है कि ये मकान कांशीराम आवास योजना के तहत बनाए गए थे। द्वितीय चरण में बनाए गए 1504 मकानों में से 495 मकानों का आबंटन अभी तक नहीं हुआ है।

इन मकानों का आबंटन डीएम स्तर पर गठित समिति की देखरेख में किया जाना है। ये मकान जीडीए ने ही बनाए थे। इनमें से 1009 मकानों को गरीबों को आबंटित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए जाने वाले 9000 मकानों के लिए बेशक अभी तक जमीन तलाशी जा रही हो लेकिन बने हुए इन मकानों को लेकर गरीबों के ढेरों आवेदन आने लगे है।

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