हाजिर नहीं हुए तो बढ़ सकती है लल्लू की मुश्किलें

 रेलवे अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अगर अदालत में हाजिर नहीं होते है तो उनकी आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है;

Update: 2019-11-02 23:49 GMT

कुशीनगर। रेलवे अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अगर अदालत में हाजिर नहीं होते है तो उनकी आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है।

तमकुहीराज के विधायक के घर छठ पूजा के बाद पुलिस नोटिस तामिल कराने पहुंचेगी। मामले में 24 नवंबर को अगली तारीख है। श्री लल्लू के खिलाफ रेल लाइन पर धरना देने, रेल रोकने और ट्रेनों का संचालन ठप करने के आरोप में कप्तानगंज के आरपीएफ थाने में 19 अगस्त 2008 को रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। विधायक के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने पिछले महीने गिरफ्तारी और कुर्की का आदेश जारी किया था।

छठ पूजा के लिए सेवरही आए श्री लल्लू ने बताया कि पिछले महीने प्रकाशित खबर पढ़कर उन्हें गिरफ्तारी और कुर्की आदेश की जानकारी हुई थी। वे इस मामले की अगली तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। विधायक ने कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है।

इस बारे में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्रा का कहना है कि कोर्ट से आदेश के बाद उसकी एक प्रति संबंधित थाने को भेजी जाती है। छठ पर्व सम्पन्न होने के बाद इस संबंध में सेवरही एसओ से जानकारी ली जाएगी और न्यायालय के नोटिस का तामिला कराया जाएगा।

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