लेबर मिनिस्ट्री ने जारी की सोशल सिक्योरिटी कोड की धारा 144 की अधिसूचना

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 144 को अधिसूचित कर दिया है

Update: 2021-05-06 00:19 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 144 को अधिसूचित कर दिया है। इस धारा की अधिसूचना जारी होने से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा।

असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र विकसित कर रहा है, जो अभी एडवांस स्टेज में है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा एकत्रित करना है, ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन श्रमिकों तक पहुँचाया जा सके। अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से अपने आप को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है।

केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत इस धारा को प्रवासी मजदूरों सहित अन्य श्रमिकों के डेटाबेस को एकत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। आधार के अभाव में किसी भी मजदूर को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।

Full View

Tags:    

Similar News