कोबाड गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इन्कार,उचित अर्जी देने की सलाह

नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने तीन आपराधिक मामलों में जमानत के लिए माओवादी विचारक कोबाड गांधी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।

Update: 2017-02-13 21:45 GMT

नयी दिल्ली  !   उच्चतम न्यायालय ने तीन आपराधिक मामलों में जमानत के लिए माओवादी विचारक कोबाड गांधी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई से आज इन्कार कर दिया। 
न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता को तीन अलग-अलग मामलों में जमानत के लिए उचित अर्जी दायर करने की सलाह दी। 
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जमानत की याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी। उसे एक सही प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। 
गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि यह व्यक्ति 70 साल का है और अदालत को उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में गांधी को बरी किया जा चुका है और इन तीन मामलों में तो प्राथमिकी में भी उसका नाम नहीं है। 
पीठ ने मौजूदा याचिका वापस लेने और उचित अर्जी दायर करने की छूट भी प्रदान की, जिसे श्री गोंजाल्विस ने मान लिया। 

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