कार्ति को 10 करोड़ वापस लेने की मिली अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के सांसद पुत्र कार्ति चिदम्बरम को बुधवार को राहत प्रदान करते हुए विदेश यात्रा के तौर पर जमा 10 करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी।;

Update: 2020-05-13 18:12 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के सांसद पुत्र कार्ति चिदम्बरम को बुधवार को राहत प्रदान करते हुए विदेश यात्रा के तौर पर जमा 10 करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी।

कार्ति ने इस साल के प्रारम्भ में विदेश में टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जमानत राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपये जमा कराये थे।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की पीठ ने कार्ति चिदम्बरम की ओर से पेश के. वी. विश्वनाथन की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद गारंटी के तौर पर जमा 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री से वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान श्री विश्वनाथन ने कहा था कि कार्ति ने दो बार विदेश जाने के लिए जमानत राशि के तौर पर 10-10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराये थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद रुपये उसे लौटाये नहीं गये हैं।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को कार्ति की रकम वापस करने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा था।
 

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