बेंगलुरु में किराए के घर में महिला की मौत के बाद एक व्यक्ति पर मामला दर्ज

प्रियदर्शिनी लेआउट पुलिस ने एक महिला की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। महिला 13 जून को बेंगलुरु में अपने किराए के घर में मृत पाई गई थी;

Update: 2026-06-14 17:43 GMT

बेंगलुरु। प्रियदर्शिनी लेआउट पुलिस ने एक महिला की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। महिला 13 जून को बेंगलुरु में अपने किराए के घर में मृत पाई गई थी। उसके पिता की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। पिता का आरोप है कि उसकी हत्या एक ऐसे व्यक्ति ने की है जिसे वह जानती थी।

शिकायत के अनुसार, मृतका की पहचान भवानी एस. के तौर पर हुई है। उसने बीएससी की डिग्री पूरी की थी और टिगारापाल्या में एक मोबाइल फोन की दुकान पर बिलिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। वह जी. होसाहल्ली रोड पर ऑर्किड्स स्कूल के पास एक किराए के घर में अकेली रहती थी।

उसके पिता श्रीनिवास ने बताया कि 13 जून की सुबह उनकी भाभी ने परिवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में बताया, जिसमें भवानी एक अनजान युवक के साथ दिख रही थी। जब भवानी को बार-बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो परिवार ने उसके एम्प्लॉयर की पत्नी से संपर्क किया और उनसे भवानी का हाल-चाल लेने का अनुरोध किया।

महिला को घर अंदर से बंद मिला। दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने पुलिस को सूचना दी। जब तक भवानी का परिवार मौके पर पहुंचा, पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जा चुके थे।

शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि भवानी जमीन पर मृत पाई गई, जबकि चंद्रशेखर (उर्फ चंदन या चंदू) नाम का एक व्यक्ति बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। शिकायत में कहा गया है कि पूरे घर में और दोनों लोगों के शरीर से किसी जहरीले पदार्थ की तेज गंध आ रही थी। चंद्रशेखर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

शिकायत में भवानी के पिता ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर उनकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में था। जब उसे पता चला कि परिवार उसकी शादी की तैयारी कर रहा है, तो उसने उसे धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि भवानी ने पहले ही उन्हें बताया था कि चंद्रशेखर ने उसे किसी और से शादी न करने की चेतावनी दी थी और ऐसा करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 13 जून की सुबह चंद्रशेखर भवानी के घर आया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, और फिर उसके शरीर, खुद पर, और घर के अंदर जहरीला पदार्थ डाल दिया, ताकि ऐसा लगे कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की है और इस तरह हत्या को छिपाया जा सके।

शिकायत के आधार पर, प्रियदर्शिनी लेआउट पुलिस ने 13 जून को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 103(1) और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

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