कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दी रजनीकांत की फिल्म 'काला’ के रिलीज होने की अनुमती 

र्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘ काला ’ के प्रदर्शन की आज अनुमति दे दी;

Update: 2018-06-05 18:04 GMT

 

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘ काला ’ के प्रदर्शन की आज अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति देते हुए दर्शकों और सिनेमागृहों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के भी आदेश दिये।

अभिनेता से नेता बने रजनीकांत ने हाल में कावेरी जल की साझेदारी के मुद्दे को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कामर्स ने 30 मई को निर्णय लिया था कि राज्य में ‘काला’ के प्रदर्शन के लिए वितरकों और थियेटर मालिकों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

‘काला’ की प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्मस ने फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंंध के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम-1952 के अनुच्छेद 5बी के तहत प्रदर्शन का प्रमाणपत्र दिया है और प्रमाणपत्र मिलने के बाद संविधान के अनुच्छेद19(1) के तहत फिल्म का प्रदर्शन करना उनका मूलभूत अधिकार है।

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