कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कुमारास्वामी की अंतरिम जमानत की मंजूर

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवैध लौह अयस्क खनन मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारास्वामी की अंतरिम जमानत आज मंजूर कर ली;

Update: 2017-08-10 18:26 GMT

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवैध लौह अयस्क खनन मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारास्वामी की अंतरिम जमानत आज मंजूर कर ली।

न्यायाधीश रत्नकला की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद श्री कुमारास्वामी की जमानत याचिका पांच लाख मुचलका राशि के साथ मंजूर की।

अदालत ने सूबतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से बुलाए जाने पर पेश होने तथा हर पंद्रह दिन में रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के आदेश दिए।

न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जाने तक गिरफ्तार नहीं करने के एसआईटी को आदेश दिए।

गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने एक सप्ताह के लिए जमानत मंजूर की थी लेकिन अब उच्चतम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने तक जमानत मंजूर की है।
गौरतलब है कि श्री कुमारास्वामी पर अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कथित रूप से रिश्वत लेकर खनन के लिए मंजूरी देने का आरोप है।

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