कैमूर :  पिता-पुत्र की हत्या मामले में 6 को उम्रकैद

 बिहार में कैमूर जिले की भभुआ की एक अदालत ने पिता-पुत्र की हत्या के मामले में आज छह लोगों को उम्रकैद के साथ ही अर्थ दंड की सजा सुनायी है;

Update: 2017-06-20 11:25 GMT

भभुआ। बिहार में कैमूर जिले की भभुआ की एक अदालत ने पिता-पुत्र की हत्या के मामले में आज छह लोगों को उम्रकैद के साथ ही अर्थ दंड की सजा सुनायी है ।  भभुआ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश सिंह की अदालत ने यहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरूण सिंह ,ददन सिंह ,अभय सिंह ,गुड्डू सिंह ,सतीश सिंह उर्फ पिंटू सिंह और बच्चन सिंह को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत ने साथ ही दो -दो लाख रूपये अर्थ दंड की भी सजा सुनायी है । 

आरोप के अनुसार दोषियों ने 28 अक्टूबर 2009 को सीगुइयां सिवाने गांव के रहने वाले यमुना सिंह और उनके पुत्र अनुप सिंह की गोलीमार कर हत्या कर दी थी । इस संबंध में मृतक के पुत्र पवन सिंह ने भभुआ थाना में एक आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी । 

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