के जी बोपैया प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी विधायक के जी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के खिलाफ कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन की नयी याचिका पर आज अपना फैसला सुना दिया है;
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी विधायक के जी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के खिलाफ कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन की नयी याचिका पर आज अपना फैसला सुना दिया है ।
अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि के जी बोपैया ही प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे और उन्हीं के निरीक्षण में ही बी एस येदियुरप्पा शक्ति परीक्षण करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिपण्णी करते हुए कहा कि अगर हम प्रोटेम स्पीकर को हटाते हैं या नोटिस भेजते हैं तो प्लोर टेस्ट को राकना होगा जो उचित नही है।
सुप्रीम कोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट को मंजूरी देते हुए कहा कि यह सबसे सही तरीका होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइव टेलीकास्ट अच्छा विकल्प है, इससे पारदर्शी भी बनी रहेगी। फ्लोर टेस्ट के लाइव टेलीकास्ट पर कोंग्रेस भी राजी़ हो गई है।
आपको बता दें कि कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन ने बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के खिलाफ कल रात उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस-जद(एस) की ओर से वकीलों के एक समूह ने न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर याचिका दायर की।
अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति में तय संसदीय परंपरा और नीति का पालन नहीं किया गया है और एक कनिष्ठ विधायक को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है जिनका रिकार्ड सदस्याें की अयोग्यता के बारे में पक्षपाती निर्णय देने वाला रहा है और उनका आचरण भी विवादों के घेरे में है। इसी वजह से उनकी कईं बार कड़ी आलोचना भी हुई है और न्यायालयों ने उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रियाए भी की हैं।