जगन की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीअाई) की विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर उस याचिका को आज खारिज कर दिया;

Update: 2017-04-28 16:57 GMT

हैदराबाद।  केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीअाई) की विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें आय के ज्ञात स्राेतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी की मंजूर की गयी जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया था।

न्यायालय ने इस मामले में पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अाज अपना फैसला सुनाया। सीबीआई की इस याचिका के खारिज हो जाने के बाद अब श्री जगन अपनी न्यूजीलैंड यात्रा पर जा सकते हैं।

दरअसल इस मामले में सीबीआई ने याचिका दायर की थी कि श्री जगन केस के अहम गवाह काे प्रभावित कर सकते हैं जिसे देखते हुए उनकी जमानत रद्द की जाए। दोनाें पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।

सीबीआई ने इस मामले में कडप्पा के सांसद को 27 मई 2012 काे गिरफ्तार किया था और उनके तथा अन्य के खिलाफ कुल 11 आरोप पत्र दाखिल किए थे। वाई एस आर कांग्रेस पार्टी प्रमुख को जमानत मंजूर होने के बाद 25 सितंबर 2013 को चंचलगुडा जेल से रिहा किया गया था। 
 

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