आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक एक अगस्त तक बढ़ा दी;

Update: 2018-07-03 15:49 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक एक अगस्त तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह अगस्त तक चिदंबरम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाए। एक अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी।

इस बीच सीबीआई ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जावब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, क्योंकि उन्हें आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी। 

उनके बेटे कार्ति को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उनके पिता संप्रग सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री थे। हालांकि बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी। 

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