पम्प कनेक्शन में अधिक भार पाये जाने की जाँच के संबंध में निर्देश दिये
मध्यप्रदेश शासन ने स्थायी कृषि पम्प कनेक्शन में स्वीकृत भार से अधिक भार पाये जाने की जाँच के संबंध में नये निर्देश जारी किये हैं;
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने स्थायी कृषि पम्प कनेक्शन में स्वीकृत भार से अधिक भार पाये जाने की जाँच के संबंध में नये निर्देश जारी किये हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शासन को कृषि पम्प कनेक्शन के कई प्रकरण में बिना समुचित जाँच के उपभोक्ता का संयोजित भार बढ़ा दिये जाने तथा उसके आधार पर बिलिंग करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी।
नये निर्देशों के अनुसार पम्प कनेक्शन के उपभोक्ता द्वारा पम्प की क्षमता से अधिक बिलिंग की शिकायत पर वितरण कम्पनी के सक्षम अधिकारी द्वारा उपभोक्ता के सामने जाँच कर उसका सत्यापन किया जायेगा।
ऐसे कनेक्शन जिनमें तकनीकी परीक्षण के बाद स्वीकृत भार से कम भार पाया जाता है तो स्वीकृत भार को कम किये जाने का निर्णय वितरण केन्द्र प्रभारी द्वारा लिया जायेगा।
जाँच संबंधी कार्यवाही के बाद अधिक भार पाये जाने पर संबंधित उपभोक्ता को एक सप्ताह की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में सूचना भेजी जाये। यदि उपभोक्ता द्वारा निर्धारित सात दिन की समय-सीमा में किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की जाती तो पम्प का भार स्वीकृत भार से अधिक मानते हुए नया अनुबंध करने के लिये द्वितीय नोटिस भेजा जाना चाहिये।