धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जम्मू- कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन पर 19 मार्च तक रोक लगा दी;

Update: 2021-03-11 08:59 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जम्मू- कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन पर 19 मार्च तक रोक लगा दी। इस समन में सुश्री मुफ्ती को अदालत के समक्ष 15 मार्च को उपस्थित होना था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति हरिराम भंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह सुश्री मुफ्ती को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं करें और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि मंगलवार को सुश्री मुफ्ती ने पीएमएलए कानून ,2002 की धारा 50 और अन्य उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी जिसमें किसी भी व्यक्ति तो समन जारी कर उससे सबूत दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है।

उनके वकील ने न्यायालय को अवगत कराया, “ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, याचिकाकर्ता हमेशा ही कानूनी प्रकिया का पालन करने तथा मामले में सहायता के लिए तैयार है लेकिन विधायी तथा कार्यकारी कानूनों में जब कोई असंगतता होती है तो इसे न्यायालय के ध्यान में लाया जाना भी उनकी ड्यूटी है।”

गौरतलब है कि ईडी ने उन आरोपों को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया जिनके लिए उन्हें समन भेजा गया है।

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