छत्तीसगढ़ में अधिक दर पर शराब बिक्री की तो कर्मचारियों की होगी बर्खास्तगी
छत्तीसगढ़ में अवैध और कच्ची शराब की बिक्री के साथ ही मिलावटी शराब बेचने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं अधिक दर पर शराब शराब की बिक्री होने पर कर्मचारियों को बर्खास्त तक किया जाएगा;
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध और कच्ची शराब की बिक्री के साथ ही मिलावटी शराब बेचने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं अधिक दर पर शराब शराब की बिक्री होने पर कर्मचारियों को बर्खास्त तक किया जाएगा। इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा। आबकारी सचिव निरंजन दास ने अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग का राजस्व बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को कम्पोजिट किया जाए। इसी प्रकार मांग के अनुरूप इन दुकानों में संबंधित ब्रांड का स्टॉक रखा जाए। मिलावटी शराब और ओवररेटिंग के मामलों का एफआईआर दर्ज कराई जाए।
उन्होंने कहा कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में ओवररेट शराब विक्रय पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। इन मामलों के संरक्षण देने वाले संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी कार्यवाही होगी।
आबकारी सचिव निरंजन दास ने कहा कि अन्य राज्यों से अनाधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ में आने वाली शराब पर भी कड़ाई से नियंत्रण रखा जाए। राज्य के सीमावर्ती जिलों में इसके लिए विशेष रूप से निगरानी रखी जाए।
उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर चेकपोस्ट की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से यात्री तथा ट्रांसपोर्ट वाहनों में छिपाकर लाई जाने वाली शराब पर भी निगरानी रखी जाए।